By अभिनय आकाश | Nov 17, 2022
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।
क्या है मामला
ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि की बताई गईं।