मोरबी पुल हादसा: अदालत ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 14 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 07, 2022

गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर तक इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मोरबी में ब्रिटिश काल का ‘सस्पेंशन ब्रिज’ 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की एक खंडपीठ ने मुख्य सचिव के जरिए गुजरात सरकार, राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के आयुक्त, मोरबी नगर पालिका, जिला कलेक्टर तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

प्रमुख खबरें

Falta Assembly सीट पर BJP का भगवा परचम, Debangshu Panda ने 1 लाख वोटों से दर्ज की रिकॉर्ड जीत

Nautapa 2026 Tips: नौतपा में पिता के चरण छूने से सूर्य देव देंगे वरदान, Success चूमेगी कदम, बदल जाएगी किस्मत!

Twisha Sharma Case: सवालों के घेरे में मौत, AIIMS की जांच के बाद Bhopal में हुआ अंतिम संस्कार

Cannes Red Carpet पर ग्लैमर नहीं, सनातन की गूंज! Radha Look में Sanya Thakur ने बटोरी सुर्खियां