MP High Court ने प्री-पैक्ड व्हिस्की और रम पर FSSAI ban पर अंतरिम रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 15, 2026

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक शराब निर्माता कंपनी की प्री-पैक्ड व्हिस्की और प्री-पैक्ड रम की बिक्री पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लगाए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पाया कि नियामक निकाय ने अपने कारण बताओ नोटिस पर कंपनी के प्रस्तुत विस्तृत जवाब पर विचार किए बिना ही यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया था। इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज लिमिटेड की याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के 29 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।

कंपनी की याचिका में एफएसएसएआई के एक अधिकारी द्वारा 29 जुलाई को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत खरगोन जिले में कंपनी की इकाई में निर्मित प्री-पैक्ड व्हिस्की और प्री-पैक्ड रम के कुछ बैच की बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एफएसएसएआई ने आदेश में प्राथमिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि उत्पादों के लेबल पर ‘कृत्रिम फ्लेवर’ और ‘प्रकृति-सदृश और कृत्रिम (रम) फ्लेवरिंग पदार्थों’ के इस्तेमाल का उल्लेख है जो नियम-कायदों के मुताबिक तय मानकों के विपरीत है और ये उत्पाद ‘अमानक’ की श्रेणी में आते हैं।

कंपनी ने एफएसएसएआई के इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए)’, अनुमत फ्लेवर और रंगों का इस्तेमाल मध्यप्रदेश के आबकारी कानूनों के तहत पूरी तरह वैध है। कंपनी ने एफएसएसएआई के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी और कहा कि शराब के उत्पादन व विनियमन पर राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अदालत में याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि 20 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में कंपनी ने 27 जुलाई को समयसीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया था, लेकिन एफएसएसएआई के 29 जुलाई के प्रतिबंधात्मक आदेश में इस जवाब का कोई संदर्भ तक नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन ने तर्क दिया कि चूंकि कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई थी, इसलिए उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, खंडपीठ ने इस तर्क को असंतोषजनक करार दिया।

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