MUDA Case: CM सिद्धारमैया की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया ED का समन

By अंकित सिंह | Mar 07, 2025

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एमयूडीए भूमि आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी पत्नी पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को जारी समन को रद्द कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 जनवरी को मुख्यमंत्री की पत्नी को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में समन जारी किया था। यह उनके लिए दूसरा नोटिस था, इससे पहले 3 जनवरी को उन्हें पहला नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 9 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। 

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मूल जांच भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकायुक्त की कर्नाटक शाखा द्वारा की गई थी, जिसने पिछले महीने कहा था कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ "जांच करने के लिए सबूतों का अभाव है" और यह भी कहा था कि शिकायत "आपराधिक आरोपों के लिए अनुपयुक्त" लगती है। MUDA भूमि घोटाला पिछले वर्ष तब सामने आया था जब भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि 2016 और 2024 के बीच MUDA द्वारा प्रतिपूरक भूमि आवंटन - विशेष रूप से सुश्री पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 भूखंड - एजेंसी द्वारा ली गई भूमि के मूल्य से अधिक था।

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