AAP के 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' का मामला पहुंचा अदालत, दिल्ली HC ने पूछा- ये चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है

By अभिनय आकाश | Jan 09, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के ए के हालिया चुनावी वादे के खिलाफ याचिका की स्थिरता पर याचिकाकर्ता से सवाल किया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मुद्दे पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। अदालत ने कहा कि यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे विचारणीय है? आप जाएं और एक जनहित याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि झूठी घोषणा के साथ मतदाताओं को लुभा रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से इनकार कर चुकी है। 

इसे भी पढ़ें: शिवसेना UBT को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 12 MLC की नियुक्ति मामले में आया ये फैसला

याचिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ए श्रमिकों द्वारा योजना से संबंधित फॉर्म भरने पर रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। वकील ने कहा कि अगर शिकायत पर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की महिला मतदाता प्रभावित होंगी।

प्रमुख खबरें

Rajya Sabha में फिर भड़कीं SP MP Jaya Bachchan, टोका-टोकी पर बोलीं- बच्चे बैठ जाओ

प्रमोद तिवारी का Himanta Sarma पर पलटवार, BJP को Israel में बनानी चाहिए सरकार

Women Health: क्या प्रेग्नेंसी वाला Sugar, Delivery के बाद भी बना रहता है? जानें पूरा सच

Ram Navami पर PM Modi का राष्ट्र के नाम संदेश, प्रभु राम के आशीर्वाद से पूरा होगा Viksit Bharat का संकल्प