Mukul Roy को Supreme Court से बड़ी राहत, Calcutta HC के अयोग्यता वाले फैसले पर रोक

By अभिनय आकाश | Jan 16, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रॉय 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुने जाने के बाद सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वापस लौट आए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मई में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने और आगामी राज्य चुनावों से कुछ महीने पहले यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी और भाजपा नेताओं सुवेंदु अधिकारी और अंबिका रॉय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिन्होंने रॉय की अयोग्यता के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पीठ ने निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएं, जिसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल किए जाएं।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भरोसा करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में ऐसी सामग्री की प्रामाणिकता की जांच आवश्यक है। भाजपा नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि रॉय भाजपा टिकट पर चुने जाने के बाद स्पष्ट रूप से दल बदल चुके थे और विधायक के रूप में बने नहीं रह सकते थे।

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