By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 06, 2026
मुंबई, छह अगस्त मुंबई की एक अदालत ने बिजली आपूर्ति को लेकर 2020 में यहां हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद आकाश पुरोहित के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने निर्धारित सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर जारी गैर-जमानती वारंट वापस लेने से इनकार कर दिया और पुरोहित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुरोहित के वकील ने दलील दी कि बुधवार को भारी यातायात के कारण उनके मुवक्किल को अदालत पहुंचने में देरी हुई लेकिन सत्र अदालत ने कहा कि आरोपी जानबूझकर मामले को टालने के तरीके अपना रहा है और रिहा किए जाने पर उसके भविष्य में अधीनस्थ अदालत के समक्ष पेश होने की संभावना नहीं है।
जांच अधिकारी की बुधवार को गवाही होनी थी और आरोपियों की पहचान के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी थी लेकिन आकाश पुरोहित और कुछ अन्य आरोपियों के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। आरोपी बाद में अदालत में पेश हुए और गैर-जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया। अदालत ने कुछ अन्य आरोपियों की ऐसी ही याचिकाएं स्वीकार कर लीं लेकिन पुरोहित की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों के वकील ने कहा कि भारी यातायात और अदालत परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण उन्हें पहुंचने में देरी हुई। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुरोहित के खिलाफ पहले भी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और ऐसे वारंट रद्द कराने के लिए वह पहले 2,000 रुपये का जुर्माना भी भर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि आकाश पुरोहित जमानत के लिए बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।