By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 11, 2025
अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने मगलवार को हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर अर्थदंड भी लगाया।
अदालत ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर सूरज सिंह को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रूपए अर्थदंड भी लगाया।