हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 11, 2025

अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने मगलवार को हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने बताया कि वादी मुक़दमा शिवाकांत विश्वकर्मा ने कोतवाली नगर थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 26 नवंबर, 2018 को उसके पिता शिवकुमार पंपिंग सेट पर थे, तभी सूरज सिंह और बृजेश सिंह वहां पहुंचे तथा सूरज सिंह ने उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी।

अदालत ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर सूरज सिंह को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रूपए अर्थदंड भी लगाया।

प्रमुख खबरें

GOAT इंडिया टूर 2025: लियोनल मेसी ने वीडियो साझा कर भारत को कहा धन्यवाद

FIFA The Best Awards 2025: डेम्बेले और बोनमती बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

IND vs SA लखनऊ टी20: भारत की 14वीं सीरीज़ जीत या दक्षिण अफ्रीका की वापसी

IPL Auction 2026: अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, करोड़पति क्लब में धमाकेदार एंट्री