राशन कार्ड से नाम कटा? घबराएं नहीं, घर बैठे ऐसे जोड़ें वापस, जानें आसान तरीका।

By Ankit Jaiswal | Oct 29, 2025

अक्सर लोगों को राशन कोटा पर जाकर पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य का नाम बिना जानकारी के राशन कार्ड से हटा दिया गया है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूद जानकारी के अनुसार नाम कट जाने के बाद भी उसे दोबारा एड कराया जा सकता है। बता दें कि राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जिसके आधार पर नागरिकों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

अगर आप घर बैठे नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्यथा सीधे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। पोर्टल पर आपको ‘Add Member’ या ‘Ration Card Correction/Modification’ का विकल्प मिलेगा। यहां फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।

फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन या रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसके आधार पर आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। विभाग द्वारा दस्तावेज वेरिफाई किए जाने के बाद यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो नाम दोबारा राशन कार्ड में शामिल कर दिया जाता है। बता दें कि कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि कुछ में नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी यह काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, सही प्रक्रिया अपनाकर नाम दोबारा जोड़ना पूरी तरह संभव है और कोई भी पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है।

राशन कार्ड से नाम हट जाने पर दोबारा जोड़ने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. कारण समझें कि नाम क्यों हटा होगा:

आधार कार्ड लिंक न होना

कई महीनों तक राशन न लेना

सदस्य का निधन या विवाह के बाद पता बदलना

पात्रता नियमों में बदलाव

2. अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

3. पहली बार हैं तो ‘Register’ करें / पहले से रजिस्टर हैं तो ‘Login’ करें

4. डैशबोर्ड में जाएँ और ऑप्शन चुनें:

‘Add Member’ या

‘Ration Card Correction / Update / Modification’

5. फॉर्म भरें और यह जानकारी जोड़ें:

नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, रिश्ता, आदि

आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें

आधार कार्ड

परिवार मुखिया का राशन कार्ड

एड्रेस प्रूफ (यदि जरूरत हो)

6. आवेदन सबमिट करें और एप्लिकेशन/रेफरेंस नंबर नोट करें

7. उसी नंबर से वेबसाइट पर जाकर स्टेटस नियमित रूप से ट्रैक करें

8. डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन के बाद नाम दोबारा जोड़ दिया जाएगा

9. कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया CSC/जन सेवा केंद्र से भी ऑफलाइन की जा सकती है

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