By अंकित सिंह | Jul 26, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भोजनालयों को मालिक या कर्मचारी के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, कोई भी स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
पुलिस अधिकारियों ने इन चिंताओं को दूर करने और तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि खाद्य विक्रेता अपने द्वारा परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध को छोड़कर, खाद्य विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और तीर्थयात्रियों के बीच भ्रम से बचना है।