नेशनल हेराल्ड भवन लीज मामने में एजेएल को बड़ी राहत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 15, 2018

नयी दिल्ली। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरूवार को केन्द्र से कहा कि वह 22 नवंबर तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखे। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को अदालत का रुख किया था। इस आदेश में उसके 56 साल पुरानी लीज को खत्म करते हुए यहां आईटीओ पर प्रेस एरिया में भवन को खाली करने को कहा गया था। मामला जब सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के पास आया तो केन्द्र ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि एजेएल की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। न्यायमूर्ति गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केन्द्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया।

इस पर अदालत ने कहा कि ‘‘हां, ऐसा ही’’ और साथ ही कहा कि ‘‘ऐसे में जबकि मामला अदालत में है, उन्हें अदालत को इतना सम्मान तो देना ही चाहिए।’’ मामले पर 13 नवंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि याचिका में आपात स्थिति जैसी कोई बात नहीं है और वह 15 नवंबर को सुनवाई करेगी क्योंकि उसे अभी तक मुकदमे से जुड़ी फाइल नहीं मिली है। केंद्र सरकार के वकील राजेश गोगना ने कहा कि वे प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और अगर एजेएल ने परिसर का कब्जा उन्हें नहीं सौंपा तो वे उसमे दोबारा प्रवेश कर लेंगे। 

प्रमुख खबरें

Gold-Silver Price पर चौतरफा दबाव, मजबूत Dollar ने बिगाड़ा Market का खेल, निवेशक हुए सतर्क।

Tata Motors का Vision 2031: 12 लाख Vehicle Sales, 6 लाख करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य तय

Amazon CEO Andy Jassy की फडणवीस से मुलाकात, Maharashtra में निवेश और AI पर बड़ा फोकस

Iran के Nuclear Program पर लगेगी लगाम? US संग डील के बाद IAEA करेगा यूरेनियम भंडार की जांच