NCLT ने ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन आदेश को रद्द किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2019

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन के आदेश को रद्द करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पीठ से शरद सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 4,000 करोड़ रुपये की निपटान योजना पर विचार करने को कहा है। सांघी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजते हुए दो सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजा जा रहा है। 

एनसीएलटी ने 31 जुलाई, 2018 को सांघी द्वारा जमा कराई गई निपटान योजना को खारिज करते हुए ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन का आदेश दिया था। ज्योति स्ट्रक्चर पर 7,010.55 करोड़ रुपये का कर्ज है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी नेटमैजिक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 3,965.06 करोड़ रुपये की निपटान योजना के अनुसार इसमें 50 करोड़ रुपये अग्रिम दिए जाएंगे और 75 करोड़ रुपये अगले एक साल में आएंगे। शेष राशि का भुगतान प्रभावी तारीख से 15 साल के दौरान किया जाएगा। 

प्रमुख खबरें

Passport, Aadhar, PAN, Voter Card अगर Indian Citizenship का सबूत नहीं हैं तो क्या है भारतीय नागरिकता का प्रमाण?

Fake Emergency Chapter Controversy | सावधान! सोशल मीडिया पर घूम रही है NCERT की नकली किताब, काउंसिल लेगी कानूनी एक्शन

Venezuela Earthquakes | 32 की मौत- 700 से ज्यादा घायल, पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक, बोले- संकट में हर संभव मदद को तैयार है भारत

Prabhasakshi NewsRoom: Indira Gandhi ने क्यों लगाई थी Emergency? Congress ने क्यों आधी रात को छीन लिये थे नागरिकों के सारे अधिकार?