एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत अनियमितताओं के चलते दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित

By विजयेन्दर शर्मा | Feb 11, 2022

शिमला   राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित दो फ़र्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाये जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रमुख खबरें

1 अगस्त को Tamil Nadu जाएंगे Rahul Gandhi पर मुख्यमंत्री विजय से नहीं होगी मुलाकात

Ben Stokes की वापसी पर सस्पेंस बरकरार, Rob Key बोले- Ashes 2027 से पहले मुमकिन है धाकड़ ऑलराउंडर का कमबैक

Bombay High Court ने कचरा फैलाने की प्रवृत्ति पर जताई नाराजगी, नगर निकाय को दिए निर्देश

Indore में Elephant Attack से चालक की मौत मामले में महावत और मालिक पर केस दर्ज