एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत अनियमितताओं के चलते दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित

By विजयेन्दर शर्मा | Feb 11, 2022

शिमला   राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित दो फ़र्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाये जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रमुख खबरें

Iran ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, अब Trump के जवाब का इंतजार

चंडीगढ़ में आयोजित Rodrigues Memorial Seminar में सैन्य विशेषज्ञों ने आर्टिलरी के आधुनिकीकरण पर मंथन किया

राहुल गांधी के मंच पर कॉमेडी, फिर नोएडा शो कैंसल... Pulkit Mani बोले- अंडरग्राउंड होने का समय आ गया

Bigg Boss 20 में ट्रोलर्स पर भड़के Salman Khan, Varun Dhawan और David Dhawan ने किया सपोर्ट