By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 06, 2026
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2025 की ‘काउंसलिंग’ के दूसरे चरण से संबंधित तीन अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है। अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। एमसीसी ने एक नोटिस में कहा कि यह फैसला पांच अगस्त को सुनील एवं अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति (रिट याचिका संख्या 11097/2026) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर लिया गया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नया पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया नौ अगस्त को सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी। विस्तृत संशोधित कार्यक्रम एमसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है, जिसके कारण एमसीसी ने अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करते हुए नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दोबारा खोलने का निर्णय किया है।