By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 27, 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े एक मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी और उसे आगामी छह अप्रैल को संबंधित रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिये। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने केंद्र को विरोधी पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति दी और उसे अगली सुनवाई में नागरिकता विवाद से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।
शिशिर ने अपनी याचिका में भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित आरोपों में मुकदमा दर्ज करने और विस्तृत जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया है।