आवारा पशुओं पर Supreme Court के फैसले पर NHAI ने मांगी स्पष्टता, CJI सुनवाई को तैयार

By अभिनय आकाश | Sep 21, 2026

नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आवारा जानवरों के बारे में 19 मई के फ़ैसले पर स्पष्टीकरण मांगा। इसमें खास तौर पर उस निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा गया जिसमें नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस अर्ज़ी का ज़िक्र करते हुए इसे जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने का अनुरोध किया। CJI ने इसे उस स्पेशल बेंच के सामने रखने पर सहमति जताई जिसने मूल निर्देश जारी किए थे। NHAI ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आवारा जानवरों को हटाने, ज़ब्त करने और उन्हें आश्रय देने की मुख्य कानूनी ज़िम्मेदारी राज्य के अधिकारियों, स्थानीय निकायों और तय हाईवे प्रशासन की है, न कि अकेले NHAI की। यह अपील 19 मई के उस फ़ैसले से जुड़ी है जिसमें NHAI से कहा गया था कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करे और विशेष गाड़ियां, होल्डिंग सुविधाएं, आश्रय स्थल और पशु कल्याण संगठनों व गौशालाओं के साथ व्यवस्था जैसे उपाय करे। 

इसे भी पढ़ें: Mega DSC विरोध पर पुलिस लाठीचार्ज, YSRCP नेताओं ने की CBI जांच की मांग


NHAI ने हाईवे नेटवर्क के बड़े दायरे—करीब 1.46 लाख किलोमीटर—का भी ज़िक्र किया है और कहा है कि इसके किनारे शेल्टर बनाने के लिए काफ़ी खास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर और फ़ंडिंग की ज़रूरत होगी, जो उसके मौजूदा कानूनी और बजट से जुड़े दायरों से कहीं ज़्यादा है।

प्रमुख खबरें

Bigg Boss 20 | Qazi Touqeer से बदतमीज़ी पर घिरीं मनोज तिवारी की बेटी Rhiti Tiwari, सोशल मीडिया पर भड़के लोग, घमंडी कह कर किया ट्रोल

Zaporizhzhia में इमारतें क्षतिग्रस्त, Kharkiv में Russian Drone Attack में महिला की मौत

Afghanistan में Pakistan Air Strike, 28 चरमपंथियों के मारे जाने का दावा

CM Yogi के नेतृत्व में UP में कानून का राज, Meerut में बोले BJP अध्यक्ष Nitin Nabin