इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, पुणे की महिला समेत 5 को NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

By अभिनय आकाश | May 07, 2024

नई दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट-खोरासन प्रांत (आईएसकेपी) समूह की आतंकी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पुणे की महिला सादिया अनवर शेख सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया। सादिया अपने कथित आईएस संबंधों को लेकर 2015 से ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है।

इसे भी पढ़ें: US के होटल में मीटिंग, आतंकी भुल्लर की रिहाई का वादा, 134 करोड़ की खालिस्तानी फंडिंग, अब कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसे केजरीवाल?

एनआईए द्वारा गिरफ्तारी के दौरान, सादिया 20 वर्षीय विश्रांतवाड़ी की निवासी थी और बारामती के एक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स की दूसरे वर्ष की छात्रा थी। उस समय, खत्री 28 वर्ष की थीं और कोंढवा में रहती थीं, जहाँ उन्होंने जिम प्रशिक्षक के रूप में काम किया था। जांच के दौरान, अब्दुल्ला बासिथ, जिसे एक अन्य आईएसआईएस आतंकी अपराध में गिरफ्तार किया गया था, को भी आईएसकेपी मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था क्योंकि उसे वानी और बेघ के साथ जुड़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद एनआईए ने अगस्त 2020 में अब्दुर रहमान उर्फ ​​डॉ. ब्रेव को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के मुताबिक, अब्दुर रहमान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

प्रमुख खबरें

IPO Market में जबरदस्त हलचल: अगले हफ्ते 5 कंपनियां जुटाएंगी ₹7,443 करोड़, Investors के लिए बड़ा मौका

Maruti Suzuki का ₹35,000 करोड़ का Investment Plan: 5 साल में 63 लाख कारों की बिक्री का है महा-लक्ष्य

Galle Test से पहले Team India में बड़ा फेरबदल, Sai Sudharsan की जगह Sarfaraz Khan को मिली जिम्मेदारी

Shubman Gill फिट, Yashasvi Jaiswal का जलवा, Sri Lanka के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन