इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, पुणे की महिला समेत 5 को NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

By अभिनय आकाश | May 07, 2024

नई दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट-खोरासन प्रांत (आईएसकेपी) समूह की आतंकी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में पुणे की महिला सादिया अनवर शेख सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया। सादिया अपने कथित आईएस संबंधों को लेकर 2015 से ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है।

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एनआईए द्वारा गिरफ्तारी के दौरान, सादिया 20 वर्षीय विश्रांतवाड़ी की निवासी थी और बारामती के एक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स की दूसरे वर्ष की छात्रा थी। उस समय, खत्री 28 वर्ष की थीं और कोंढवा में रहती थीं, जहाँ उन्होंने जिम प्रशिक्षक के रूप में काम किया था। जांच के दौरान, अब्दुल्ला बासिथ, जिसे एक अन्य आईएसआईएस आतंकी अपराध में गिरफ्तार किया गया था, को भी आईएसकेपी मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था क्योंकि उसे वानी और बेघ के साथ जुड़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद एनआईए ने अगस्त 2020 में अब्दुर रहमान उर्फ ​​डॉ. ब्रेव को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के मुताबिक, अब्दुर रहमान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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