By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 21, 2026
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े आतंकी साजिश के एक मामले में हुजैर फरहान बेग को दोषी करार दिया और छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने हुजैर फरहान बेग उर्फ हुजैर पर 58,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कर्नाटक पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को एक मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच का जिम्मा 15 नवंबर 2022 को एनआईए ने संभाला।
इसमें कहा गया कि फैसल भारत में इस्लामिक स्टेट की विचारधारा का प्रचार करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था तथा उन्हें भर्ती कर रहा था। एनआईए ने कहा कि सह-आरोपी माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन ने बेग को कट्टरपंथी बनाया और उसे भर्ती किया। बयान में कहा गया कि माज़ मुनीर अहमद के निर्देशों पर बेग ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए बेंगलुरु में एक ठिकाने का इंतजाम किया था।