By अभिनय आकाश | Jan 28, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर सुनवाई की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जेकेएलएफ) के प्रमुख और अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए आतंकवाद वित्तपोषण मामले में मृत्युदंड की मांग की गई है, क्योंकि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और याचिका में केवल सजा बढ़ाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एनआईए को मलिक के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और रविंदर दुदेजा की पीठ ने एनआईए के वकील अक्षय मलिक और खावर सलीम के अनुरोध पर अतिरिक्त समय दिया। अक्षय मलिक ने बताया कि यासीन मलिक ने सितंबर में एजेंसी की याचिका के जवाब में 70 पृष्ठों का उत्तर दाखिल किया था और एजेंसी को जवाब देने के लिए और समय चाहिए।
मई 2022 में एक निचली अदालत ने यासीन मलिक को सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 2017 में कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण, आतंकवाद फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी। यासीन मलिक को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी सजा सुनाते समय कहा कि यह मामला "दुर्लभतम अपराध" की श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मृत्युदंड उचित हो। एनआईए ने मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।