By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 08, 2021
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले के नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को यहां बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आठ से 16 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा। ग्रामीण इलाकों में नहीं।
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 से सफलतापूर्वक निपटने का हमारे पास गहन अनुभव है।’’ उन्होंने संसाधनों तथा अनुभव के बेहतर समन्वय से कोविड-19 के खिलाफ जंग को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किए जाने के बाद लिया गया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जनपदों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की आज ही तैनाती करते हुए कोविड-19 से बचाव व उपचार व्यवस्था का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं अथवा 500 से ज्यादा उपचाराधीन मामले हैं, उन जनपदों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के सम्बन्ध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार इन जिलों में रात में आवागमन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव तथा पर्व-त्यौहार के कारण अन्य राज्यों से लोग प्रदेश में वापस आ रहे हैं। इसके दृष्टिगत संक्रमण की दर में वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत एम्बुलेंस कोविड मरीजों तथा शेष 50 प्रतिशत एम्बुलेंस गैर-कोविड मरीजों के लिए आरक्षित की जाएं। राजधानी लखनऊ में रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन ,बस स्टेशन,एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आना जाना कर सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने - जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।