निर्भया मामला: दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज, घटना के वक्त नहीं था नाबालिग

By अंकित सिंह | Jan 20, 2020

नयी दिल्ली। निर्भया मामले में मौत की सजा पाये मुजरिमों में से एक पवन गुप्ता के अपराध के समय नाबालिग होने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुजरिम ने उसके नाबालिग होने के दावे को अस्वीकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दोषी पवन गुप्ता के वकील ने दावा किया कि दिसंबर, 2012 में इस अपराध के समय पवन नाबालिग था और उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से उसकी इस दलील को अस्वीकार कर दिया। 

 

पीठ ने कहा कि अपराध के समय दोषी के नाबालिग होने की दलील निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान नहीं दी गयी थी। हालांकि , पवन के वकील ने दलील दी कि इस मामले में सजा पर बहस के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। पवन गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारियों को एक फरवरी को उसकी मौत की सजा पर अमल नहीं करने का निर्देश दिया जाये।

 

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