By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 22, 2025
बाजार नियामक सेबी ने रविवार को स्पष्ट किया कि ‘शॉर्ट सेलिंग’ के मौजूदा नियामक ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है, जिनमें ‘शॉर्ट सेलिंग’ ढांचे में बदलाव की बात कही गई थी। ये बदलाव 22 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले थे।
नवंबर में, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि नियामक जल्द ही शॉर्ट सेलिंग और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा। वर्ष 2007 में शुरू किया गया शॉर्ट सेलिंग ढांचा, अपनी शुरुआत से ही काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।