By अंकित सिंह | Jan 31, 2026
गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) और उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है, ताकि केंद्र में महानिरीक्षक (IG) या समकक्ष पद पर नियुक्ति हो सके। यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए विचार किए जाने से पहले अधिकारियों के पास पर्याप्त केंद्रीय स्तर का अनुभव हो।
इस पत्र की प्रतियां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीएसपी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निदेशक (एसएम), गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है कि वह इस पत्र को आईपीएस की आधिकारिक वेबसाइट के "व्हाट्स न्यू" अनुभाग में अपलोड करे। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर नियुक्त होने से पहले पर्याप्त केंद्रीय स्तरीय अनुभव प्रदान करना है।