By अभिनय आकाश | Mar 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाली एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के लाभ को अनिवार्य बनाने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है और नियोक्ताओं को महिलाओं को नौकरी पर रखने से रोका जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस अनुरोध का महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने बताया कि कुछ राज्यों और निजी संगठनों ने पहले ही मासिक धर्म अवकाश लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केरल ने छात्रों को छूट दी है और कई कंपनियों ने स्वेच्छा से ऐसा अवकाश प्रदान किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वैच्छिक उपाय स्वागत योग्य हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी बाध्यता के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रूप से दिया गया अवकाश उत्कृष्ट है। जिस क्षण आप इसे कानून में अनिवार्य कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। कोई भी उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरी में नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण वह परमादेश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को सभी हितधारकों से परामर्श करके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया।