हिमाचल में अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं! विधानसभा में नया विधेयक पेश

By अभिनय आकाश | Sep 04, 2024

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में  दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों के लिए पेंशन लाभ रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा।

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इन छह विधायकों ने 27 फरवरी, 2024 को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन का भी समर्थन किया था। संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विधेयक की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिसमें दलबदल को हतोत्साहित करने, संवैधानिक उल्लंघनों को रोकने, लोगों के जनादेश की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए 1971 अधिनियम में प्रावधानों की अनुपस्थिति का हवाला दिया गया है। 

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