Supreme Court Decision On Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस

By अभिनय आकाश | Apr 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला तब आया जब वह आज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आप प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं इस मामले में इस शुक्रवार को एक छोटी तारीख की मांग कर रहा हूं। मामले में चुनिंदा लीक हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, आपको एक छोटी सी तारीख देंगे, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख संभव नहीं है। घवी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) का नाम प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या आरोपपत्र में नहीं था। 15 बयान हैं।

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उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा कि फ्तारी मुझे चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए थी। लहाल तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी सोमवार को खत्म हो जाएगी। जरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में "दूसरों के साथ साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की "गिरफ्तारी और रिमांड हमसे छुपाए गए अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित थी।

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आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी प्रेरित तरीके से की गई थी और यह पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। समें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। वर्तन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के अनुसार, 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि वह "अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। 

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