BRS नेता के कविता को दिल्ली HC से राहत नहीं, उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Jul 01, 2024

भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता के लिए एक और झटका सामने आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई द्वारा दायर उत्पाद शुल्क नीति मामले और ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट का फैसला उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने से दो दिन पहले आया है। इससे पहले 3 जून को दिल्ली कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

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ईडी ने उन पर 'साउथ ग्रुप' का प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत देने का आरोप है। लाइसेंस 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के हिस्से के रूप में जारी किए गए थे। एजेंसी ने पहले कहा था कि कविता "दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी"। उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। 

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29 मई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले के संबंध में कविता और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।  बाद में, सीबीआई ने 7 जून को उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की बात कही गई है। 

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