ED मामले में के कविता को नहीं मिली राहत, महिलाओं को समन जारी करने पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा SC

By अभिनय आकाश | Mar 27, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जांच में शामिल होने से राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत "एक महिला को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में बुलाया जा सकता है" के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। यह मुद्दा कविता द्वारा दायर याचिका में उठाया गया था, जिन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court News: बिलकिस बानो की याचिका पर केंद्र-गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- 11 दोषियों को रिहा करने के आधार का दस्तावेज लाइए

याचिका में तर्क दिया गया है कि एक महिला को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और सीआरपीसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक महिला को ईडी के समन के मुद्दे पर इस अदालत के समक्ष दो समान मामले एक नलिनी चिदंबरम द्वारा और दूसरा अभिषेक बनर्जी द्वारा पहले से ही लंबित हैं। 

इसे भी पढ़ें: Bilkis Bano मामले के दोषी ने गुजरात के दाहोद में BJP सांसद-विधायक के साथ मंच किया साझा

पीएमएलए की व्याख्या पर विजय मदनलाल के फैसले का हवाला देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि पीएमएलए कार्यवाही की धारा 50 एक पीएमएलए प्रक्रिया के तहत शासित होती है, सीआरपीसी नहीं। एएसजी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी तक, सीआरपीसी प्रक्रिया लागू नहीं होती है।


प्रमुख खबरें

बिहार से ही उठा था जातीय जनगणना का मुद्दा, अब चुनावी प्रचार में यहीं नहीं हो रही इसकी चर्चा

बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी : Baby Rani Maurya

Salman Khan Case में आरोपी की मौत पर संजय राउत का बड़ा बयान, पूरा मामला रहस्यपूर्ण, जब सरकार बदलेगी तो...

कर्नाटक में विधान परिषद की छह सीट के लिए तीन जून को चुनाव