मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थान, सड़क के बीच बाधा नहीं बन सकती कोई भी संरचना, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

By अभिनय आकाश | Oct 01, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों या रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को हटा दिया जाना चाहिए, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देश किसी भी धर्म के लोगों के लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपराधों के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। 

इसे भी पढ़ें: Yes Milord: गुजरात सरकार पर कमेंट हटाने से SC का इनकार, घरेलू हिंसा एक्ट पर ऐतिहासिक फैसला, जानें कोर्ट में इस हफ्ते क्या हुआ?

पीठ ने नगर निगम के नियमों और पंचायतों के नियमों के बीच विसंगतियों पर ध्यान दिया, पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की वकालत की, जिससे जनता को विध्वंस आदेशों के बारे में सूचित रहने की अनुमति मिल सके।

प्रमुख खबरें

पोल्का डॉट ड्रेस में दिखीं Nupur Sanon, क्या घर आने वाला है नन्हा मेहमान?

पीएम मोदी ने किया जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम का जिक्र, जमकर की तारीफ

Assam में गरजे Amit Shah, बोले- BJP सरकार बनी तो 5 साल में हर घुसपैठिया होगा बाहर

बेटे की मौत के बाद बहू से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं सास-ससुर? Allahabad HC ने कहा- नहीं!