लॉकडाउन के दौरान फीस मांगने वाली शिक्षण संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 05, 2020

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जनपद के शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान छात्र-छात्राओं से फीस नहीं मांगने के आदेश दिए गए हैं। अगर शिक्षण संस्थाओं ने छात्रों पर फीस के लिए दबाव बनाया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर की सभी शिक्षण संस्थाओं को जारी आदेश में कहा कि पूरा देश महामारी की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण बंद लागू है और ऐसे में कोई शिक्षण संस्थान छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से फीस की मांग नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्थान फीस की मांग करता है अथवा इसके लिए अनावश्यक दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जो शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, वे फीस न मिलने पर छात्रों को पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकते। उल्लेखनीय है कि जनपद गौतम बुध नगर में कई नामी स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी है। यहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या ज्यादा है। जिलाधिकारी ने यह आदेश सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए जारी किया है।

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इस बीच, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पांच अप्रैल तक लागू की गई सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद गौतम बुध नगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी। उन्होंने बताया कि उक्त वायरस के संक्रमण को देखते हुए धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू बंद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 30 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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