By अभिनय आकाश | Jan 31, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश (अक्टूबर 2023) को चुनौती देते हुए दायर एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करें।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग करके वुज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करना संभव है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। मामले को लेकर आगामी तारीख अनिश्चित बनी हुई है। गौरतलब है कि एएसआई ने पहले ही वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया है और अपनी रिपोर्ट वाराणसी जिला न्यायाधीश को भी सौंप दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।