नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किये गये: ट्विटर

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 06, 2021

नयी दिल्ली। ट्विटर इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में माइक्रोब्लॉगिंग मंच द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है। उसने ट्विटर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसे रिकॉर्ड में लाया जाए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि हलफनामे की प्रतियां अन्य पक्षों को दी गई हैं, जिसमें केंद्र के वकील भी शामिल हैं, जो 10 अगस्त को अपनी बात रखेंगे।

इसे भी पढ़ें: कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार: तोमर

अदालत ने ट्विटर को न केवल सीसीओ की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा था बल्कि आरजीओ की जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि एक नोडल संपर्क व्यक्ति अभी तक क्यों नियुक्त नहीं किया गया और कब तक इस पद पर नियुक्ति होगी। अदालत ने पहले ट्विटर को आईटी नियमों का अनुपालन करने के वास्ते हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि ट्विटर भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है।

प्रमुख खबरें

Delhi में Yamuna River पर अगले महीने से शुरू होगी ये शानदार Cruise सर्विस जानिए कब और कैसे कर सकेंगे सफर

Top 10 Breaking News 30 April 2026 | Sunjay Kapur Property Case | Bengaluru Heavy Rain | Supreme Court Pawan Khera | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें

Rohit Sharma Birthday Special: रोहित शर्मा के नाम हैं ये अनोखे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं

Delhi में Rajnath Singh की अहम बैठक, West Asia के तनाव के बीच Italy से रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा