2012 Nirbhaya Case: इसी दिन मिली थी 2012 दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी, मिला था निर्भया को इंसाफ

By रितिका कमठान | Mar 20, 2025

भारत के इतिहास में 20 मार्च का दिन बेहद अहम है। ये वो दिन था जब देश की न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ था। इसी दिन दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार यातना की शिकार हुई एक युवा मेडिकल छात्रा को न्याय मिला था। इसी दिन निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। इस घटना के सभी चार आरोपियों को एक साथ सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। ऐसा तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली बार हुआ था। 

 

2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में न्याय मिला

2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दोषी चार लोगों को 20 मार्च, 2020 को सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। यह घटना सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य रात्रि की सुनवाई के कुछ घंटों बाद हुई जिसमें उन्हें राहत देने और उनकी फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। चारों आरोपियों - अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह - को सुबह करीब 6 बजे मृत घोषित कर दिया गया। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा, "एक डॉक्टर ने उनकी जांच की और चारों को मृत घोषित कर दिया।"

 

यह अपराध 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, जब 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ दिल्ली में बस में चढ़ी थी। बस में सवार महिला और उसके दोस्त पर छह लोगों के एक समूह ने हमला किया था। महिला की दो सप्ताह बाद मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके कारण सरकार को बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कानूनों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ा। इस घटनाक्रम के परिणामस्वरूप अंततः महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दोषियों को कड़ी सजा देने वाले कानून बने।

 

छह में से एक नाबालिग था और उसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया था। उसने तीन साल सुधार गृह में बिताए और फिर रिहा हो गया। दूसरे ने जेल में आत्महत्या कर ली। पिछले 24 घंटों में चारों दोषियों ने मृत्युदंड से राहत पाने के लिए फिर से विभिन्न अदालतों का रुख किया। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों ने हस्तक्षेप करने और फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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