HC का आदेश, हिंसा के हर आरोप पर दर्ज हो FIR, पीड़ित को राशन दे बंगाल सरकार, जानें कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2021

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार को करारा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के हर मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों की हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी पीड़ितों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए और उन्हें सरकार की तरफ से राशन तक दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। 

कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई उसके हर मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही बीजेपी की एक कार्यकर्ता जिसकी हत्या हुई थी उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जाधवपुर के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है जहां एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ था। केस दर्ज किए जाने का आदेश देने के साथ ही हाई कोर्ट ने मामलों की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख उच्च न्यायालय ने तय की है। कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।

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