पाक अदालत ने विरोध मार्च के दौरान तोड़फोड़ करने के दो मामलों में इमरान को बरी किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 03, 2024

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं को मार्च 2022 में विरोध मार्च के दौरान तोड़फोड़ करने से जुड़े मामलों में सोमवार को बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से पिछले साल अगस्त से जेल में हैं। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने खान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पूर्व संचार मंत्री मुराद सईद और पीटीआई के अन्य नेताओं को ‘हकीकी आज़ादी’ मार्च के दौरान तोड़फोड़ करने के दो मामलों में बरी कर दिया। 

उस समय इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर खान, कुरैशी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित 150 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इस महीने की शुरुआत में, इस्लामाबाद के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खान को 2022 में उनकी पार्टी के दो ‘लॉन्ग मार्च’ के दौरान तोड़फोड़ के दो मामलों में बरी कर दिया था।

प्रमुख खबरें

तेल ले लूंगा, लेकिन...ईरान को अल्टीमेटम देते-देते ट्रंप ने बताई अपने दिल की बात

ट्रंप के सीजफायर को ईरान की NO, बातचीत के लिए रखी 10 शर्तें

Sanju Samson के Body Language पर भड़के Fans, Chennai की हार के बाद Social Media पर बवाल।

भारतीय बॉक्सर Vishwanath Suresh का पंच, World No.1 को नॉकआउट कर सेमीफाइनल में बनाई जगह