पीएम का पद संभालते ही शहबाज शरीफ को पाक कोर्ट से मिली राहत, धनशोधन मामले में सुनाया यह फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 27, 2022

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने 14 अरब रुपये के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे व पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की अग्रिम जमानत की अवधि बुधवार को 14 मई तक बढ़ा दी। अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की लाहौर स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को शहबाज के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। हालांकि, अदालत ने प्रधानमंत्री को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, अन्यथा वह अगली सुनवाई पर 14 मई को अभियोग की कार्यवाही शुरू करेगा।”

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आरोपों के मुताबिक एफआईए ने 17,000 जमा लेनदेन की जांच की। आरोपों के अनुसार, राशि को “गोपनीय खातों” में रखा गया था और शहबाज को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दिया गया था। इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल ओमर सरफराज चीमा को, या तो खुद या किसी नामांकित व्यक्ति के माध्यम से, 28 अप्रैल तक निर्वाचित मुख्यमंत्री हमजा शहबाज को शपथ दिलाने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। हमजा 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री चुने गए थे। हमजा और उनकी पार्टी ने शपथ ग्रहण में देरी के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया।

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