By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 17, 2020
पेशावर। पेशावर उच्च न्यायालय ने विवादास्पद सैन्य अदालतों द्वारा आतंकवाद के विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराए गए 200 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार सेठ और न्यायमूर्ति नईम अनवर की दो सदस्यीय पीठ ने 200 आरोपियों को दी गई सजा को अमान्य घोषित कर दिया और उनकी रिहाई का आदेश दिया। दोषियों को सैन्य अदालतों द्वारा मौत की सजा, आजीवन कारावास और दस साल की जेल जैसी सजाएं सुनाई गईं थी। पीठ ने संक्षिप्त फैसले में कहा कि सजाएं इकबालिया बयानों के आधार पर दी गई थीं और आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।