Delhi High Court का बड़ा फैसला, Parliament Street Police को शिकायत पर DD Number देने का दिया निर्देश

By अभिनय आकाश | Jul 29, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने 20 जुलाई के CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत की पावती (acknowledgement) देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह मामला तब निपटाया जब दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ता को दिन में ही डेली डायरी (DD) नंबर के साथ पावती जारी कर दी जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतीक जालान ने की।

इसे भी पढ़ें: Delhi Police के घायल कर्मियों के परिजनों ने लगाई Supreme Court से न्याय की गुहार, Jantar Mantar पर प्रदर्शन की अनुमति भी माँगी

याचिकाकर्ता के अनुसार, पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करने और दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन व SHO से शिकायत करने के बावजूद, डेली डायरी (DD) नंबर वाली मुहरबंद पावती (acknowledgement) जारी नहीं की गई। याचिका में दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली लिखित शिकायतों पर DD नंबर के साथ मुहरबंद पावती अनिवार्य रूप से जारी करें। साथ ही, अधिकारियों से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और सिटीज़न चार्टर बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई, जिसके तहत दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए ऐसी पावती देना ज़रूरी हो—चाहे FIR तुरंत दर्ज की जाए या मामले को शुरुआती जांच के लिए भेजा जाए।

प्रमुख खबरें

Gurugram Hit and Run | गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस की पीड़ित महिला बाइकर सिया का पलटवार, कहा- सहानुभूति का नाटक न करे आरोपी

Rajasthan Civic Polls: जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कई बूथों पर EVM खराबी के बाद पुनर्मतदान

Russia Sanctions Bill: अमेरिकी सांसद ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का संशोधन पेश किया

Defence Ministry Annual Report: LAC पर चीन ने 2025 में घटाई सैनिकों की तैनाती