By Renu Tiwari | Nov 18, 2025
वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच पेयू को मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमापार लेनदेन में भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई। भुगतान ‘एग्रीगेटर’ एक तृतीय-पक्ष सेवा है जो कंपनियों को क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट जैसे ऑनलाइन भुगतान को विभिन्न रूप में स्वीकार करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।
पेयू ने कहा कि यह विकास पेयू की स्थिति को और मजबूत करता है। एक मुकम्मल डिजिटल भुगतान प्रदाता के रूप में कंपनी विभिन्न इकाइयों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमापार भुगतान को लेकर एक विश्वसनीय और निर्बाध अनुभव प्रदान करती है।
PTI NEWS