केजरीवाल सरकार ने HC से कहा, मेडिकल इमरजेंसी में ई-पास के जरिए दिल्ली में देते हैं प्रवेश की अनुमति

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 04, 2020

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी सरकार के दिशा-निर्देश मेडिकल आपात स्थिति (इमरजेंसी) में व्यक्ति को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देते हैं। उन्हें ई-पास के लिए आवेदन करना होगा जो सरकार उपलब्ध कराएगी और वे राजधानी की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) ने ‘अनलॉक 1.0’ के दौरान एक आदेश जारी कर बताया है कि किन गतिविधियों की अनुमति है और किन पर पाबंदी है, उसके दिशा-निर्देश मेडिकल आपात स्थिति में पड़ोसी राज्यों के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति देते हैं। 

इसे भी पढ़ें: लॉकडाउन ने ढांचा मजबूत करने में की मदद, सिसोदिया ने कहा- हमारे पास वायरस से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं 

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह एक जून के अपने आदेश को विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर आज ही अपलोड करे और उसे प्रमुखता से पेश करे ताकि लोग आसानी से उस तक पहुंच सकें। आप सरकार ने एक जून से एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे ही हम सीमा खोलेंगे पूरे देश से लोग इलाज के लिए दिल्ली आएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों को दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित या सुरक्षित रखना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा सीमाएं एक सप्ताह के लिए सील हैं, सिर्फ आवश्यक सेवा प्रदाताओं को आवागमन की अनुमति है और कर्मचारी अपना पहचानपत्र दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं।

प्रमुख खबरें

Kumkum Mohod ने तोड़ा कोरियाई दबदबा, Asian Games में रिकर्व स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास

बाजार से खरीदने का झंझट खत्म, Navratri के लिए घर पर ही बनाएं डिजाइनर Dandiya Sticks

Delhi Metro के 57 स्टेशन बंद, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने को 25 हजार जवान तैनात

CPIM नेता Bikash Ranjan Bhattacharyya के बयान पर भड़के सुवेंदु, घर पर हमले में एक अरेस्ट