चुनाव लड़ने वालों के लिए HC की सौगात, उसी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी नहीं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 05, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने यह प्रतिक्रिया उस समय दी जब लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने केन्द्रपाड़ा की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराने की मांग करने वाले ओडिशा के कटक के एक निवासी पर आपत्ति जताई थी। यह व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘वह (याचिकाकर्ता) चुनाव लड़ सकता है। ज्यादा सांसद दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वे पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं।’ अदालत ने गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस जारी करके उस याचिका पर उनका जवाब मांगा जिसमें आयोग को उपचुनाव की तारीख अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई। केन्द्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने कहा कि आयोग इस बारे में फैसला करेगा कि उपचुनाव कब आयोजित किया जाए।

प्रमुख खबरें

Maharashtra के रायगढ़ जिले में लैंडिंग के दौरान निजी हेलीकॉप्टर के झुक जाने से पायलट घायल

Prajwal Revanna Sex Scandal | सेक्स टेप कांड में कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

Joe Biden ने भारत, चीन, रूस, जापान पर विदेशियों से द्वेष रखने का आरोप लगाया

Rahul Gandhi from Raebareli | कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को मैदान में उतारा, आज भरेंगे पर्चा, अमेठी से जानिए कौन देगा स्मृति ईरानी को टक्कर