Stray dogs case: MCD की आवारा कुत्तों को पकड़ने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर, SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

By अभिनय आकाश | Aug 21, 2025

आवारा कुत्तों के मामले में एक याचिकाकर्ता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा शुक्रवार से कुत्तों को उठाने की अधिसूचना जारी करने के बाद तत्काल सुनवाई की मांग की गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पीठ ने इस मामले में अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक संबंधित याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुनवाई होनी है। जब याचिकाकर्ता ने इस मामले को उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को कल संबंधित पीठ के समक्ष उठाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब फैसला सुरक्षित रखा गया है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 

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11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को छह से आठ हफ़्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने, उनका टीकाकरण करने और उन्हें स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और रेबीज के मामलों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में, पर चिंता व्यक्त करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायाधीशों ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि शिशु और बच्चे आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम सकें। अदालत ने पाँच सूत्री निर्देश जारी किए, जिसमें दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के अधिकारियों को सीसीटीवी निगरानी वाले आश्रय स्थल बनाने, छह हफ़्तों के भीतर संवेदनशील इलाकों से 5,000 आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि नसबंदी के बाद उनमें से किसी को भी वापस न छोड़ा जाए।

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हालाँकि, इस फैसले की प्रमुख पशु कल्याण संगठनों ने तीखी आलोचना की है। विशेषज्ञों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि कुत्तों को उनके इलाकों से हटाने का उल्टा असर हो सकता है, सड़कों पर अराजकता फैल सकती है, रेबीज नियंत्रण उपायों को कमजोर किया जा सकता है और यह भारतीय कानून और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, दोनों के विरुद्ध हो सकता है।

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