Supreme Court: ये RTI के दायरे में नहीं आ सकता, जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Dec 09, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक के विवरण का खुलासा करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने बैठक का ब्योरा मांगा था, जहां शीर्ष अदालत में कुछ न्यायाधीशों की पदोन्नति पर कथित तौर पर कुछ निर्णय लिए गए थे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सभी कॉलेजियम सदस्यों द्वारा तैयार किए गए और हस्ताक्षरित प्रस्तावों को ही अंतिम निर्णय कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सदस्यों के बीच चर्चा और परामर्श के बाद तैयार किए गए संभावित प्रस्तावों को तब तक अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन सभी के हस्ताक्षर न हों।

इसे भी पढ़ें: Collegium System क्या है? न्यायपालिका पर लग रहे हैं गंभीर आरोप, समझिए क्यों एक दूसरे से खफा हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट

12 दिसंबर, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम और जस्टिस लोकुर, एके सीकरी, एसए बोबडे और एनवी रमना (सभी सेवानिवृत्त) ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कथित रूप से कुछ निर्णय लिए थे और मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण लेकिन उन प्रस्तावों को एससी वेब साइट पर अपलोड नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी, 2019 को कॉलेजियम ने केंद्र को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पदोन्नति की सिफारिश करने का एक और निर्णय लिया और कहा कि 12 दिसंबर, 2018 की सिफारिशें प्रस्तावित हैं। पहले अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि उन पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया गया था।

प्रमुख खबरें

Hindustan Zinc में Stake Sale की तैयारी, ₹80,000 करोड़ का Disinvestment Target पूरा करेगी सरकार

Womens Asia Cup से पहले Pakistan को बड़ा झटका, Najiha Alvi चोटिल होकर बाहर, Sadaf Shamas की हुई एंट्री

England Cricket में बड़ा बवाल, Nightclub के बाहर हथकड़ी में दिखे Brydon Carse टेस्ट मैच से बाहर

हरियाणा में Godrej Group का मेगा प्लान, 20,000 करोड़ के Investment से खुलेंगे 40,000 Jobs के नए द्वार