ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में लागू नहीं होता उपासना स्थल अधिनियम : हिंदू पक्ष

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 13, 2022

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में बुधवार को हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष के दलीलें रखने का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगा।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर की विवादित टिप्पणी तो भाजपा ने किया पलटवार

हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वह आदि विश्वेश्वर महादेव की है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलील में यह भी कहा कि अगर मंदिर तोड़ भी दिया गया है, तब भी अदिविश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाय। सिंह ने बताया कि बुधवार को हिन्दू पक्ष ने लगभग दो घण्टे अपनी दलील अदालत के समक्ष रखी।

प्रमुख खबरें

Mojtaba Khamenei Unconscious | ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अस्पताल में बेहोश, शासन चलाने में असमर्थ

Explained LCA Tejas Back | तेजस की वापसी: क्या 40 साल का इंतज़ार और करोड़ों का निवेश वाकई बेकार था?

उनके घर में घुसकर मारेंगे, Pakistan की धमकी पर Abhishek Banerjee का पलटवार, केंद्र की चुप्पी पर साधा निशाना

हमने उसे बचा लिया, US के 176 विमानों का ज़बरदस्त हमला, F-15E क्रू को बचाने के लिए नकली ऑपरेशन