By अभिनय आकाश | Jul 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार से सार्वजनिक जगहों पर पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पॉलिसी से जुड़ा है और याचिकाकर्ता से कहा कि वे सरकार के अधिकारियों के पास अपनी बात रखें। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा अहम तो है, लेकिन इसमें कानून का ऐसा कोई सवाल शामिल नहीं है जिस पर कोर्ट को विचार करने की ज़रूरत हो। याचिका में पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय पॉलिसी और एक्शन प्लान की मांग की गई थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटीरियल देखने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
कानून का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69 A के तहत, प्रतिवादियों के पास किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के ज़रिए किसी भी जानकारी तक जनता की पहुँच को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आसानी से उपलब्ध करा दिया है, जिससे इसका अत्यधिक सेवन और लत लग गई है। याचिका में दावा किया गया कि ऐसे कंटेंट के बढ़ते सेवन ने यौन अपराधों को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले को सरकार के सामने उठाया जाना चाहिए, जबकि याचिका में एक राष्ट्रीय नीति, एक एक्शन प्लान और सार्वजनिक जगहों पर पोर्नोग्राफी देखने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी।