Delhi BMW Accident: पुलिस को CCTV फुटेज और अन्य सबूत पेश करने का निर्देश, गगनप्रीत की जमानत याचिका पर क्या बोला कोर्ट?

By अभिनय आकाश | Sep 24, 2025

पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत पेश करने को कहा है। अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील से लिखित दलीलें पेश करने को भी कहा है। अदालत आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत कौर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने आरोपियों के वकील, दिल्ली के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित कर दी।

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शुरुआत में आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील प्रदीप राणा ने दलील दी कि आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने पीसीआर को भी फोन किया। वकील ने दलील दी कि गगनप्रीत कौर घायलों को न्यूलाइफ अस्पताल ले गईं और अपने पिता को घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी के इलाज के लिए सभी ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करने के लिए बुलाया। एफआईआर 10 घंटे की देरी से दर्ज की गई। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में इतना समय क्यों लगा? आरोपी के वकील ने सवाल उठाया। वकील ने यह भी दलील दी कि घटना वाले दिन 1.38-1.39 बजे पीसीआर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी का कथित इरादा गलत है। वकील ने कहा कि वह डॉक्टर नहीं है और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मरीज़ कितना समय तक ज़िंदा रह सकता है। वकील प्रदीप राणा ने तर्क दिया कि यह गैर-इरादतन हत्या का मामला नहीं है।

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वकील ने आगे कहा कि वह अग्रिम ज़मानत नहीं मांग रही है; गिरफ्तारी के बाद से वह 10 दिनों से हिरासत में है।" उसके भागने का कोई ख़तरा नहीं है; उसने जाँच में सहयोग किया। वकील ने कहा कि जब पुलिस से पूछा गया तो उसका मोबाइल और ड्राइव पुलिस को सौंप दिया गया। वकील ने कहा कि पूरा परिवार पीड़ित है और सारे सबूत पुलिस के पास हैं। उसे ज़मानत दी जा सकती है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त लोक अभियोजक दिशांक धवन के साथ ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एम्स अस्पताल, न्यूलाइफ़ अस्पताल की तुलना में आरोपी के घर के ज़्यादा क़रीब है।


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