महाराष्ट्र: पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को किया अवैध रूप से गिरफ्तार, HC ने 2 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

By अभिनय आकाश | Nov 06, 2024

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र के हिंगोली के एक जांच अधिकारी को एक व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, मामले में शिकायतकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल को अपने अलग हो चुके बहनोई को 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है, जिसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था।

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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी उसकी अलग रह रही पत्नी से जुड़े पारिवारिक विवाद से प्रभावित थी, जिसने पहले उसके खिलाफ वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज किया था। एफआईआर एक संदेश से उपजी है जो याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार को भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने अपने अंतरंग क्षणों के वीडियो बनाए थे, जिन्हें उसके भाई ने प्रसारित किया था। पुलिस कांस्टेबल भाई ने उन पर मानहानि का आरोप लगाया और मामला दर्ज कराया। कड़े शब्दों वाले फैसले में, अदालत ने अधिकारी के आचरण की आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि वह गिरफ्तारी से पहले लागू धाराओं की प्रयोज्यता को सत्यापित करने में विफल रहा। यह कल्पना से परे है कि गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, सजा क्या है, क्या निर्धारित है और क्या वह ऐसी स्थिति में कानूनी गिरफ्तारी कर सकता है?

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