पाकिस्तान में 3 महीने में हो सकते हैं चुनाव, राष्ट्रपति अल्वी ने पाकिस्तानी को चुनाव की तारीख तय करने को कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 06, 2022

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली को भंग किये जाने की वैधता को लेकर पिछले चार दिनों से भले ही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही हो, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को आम चुनाव आयोजित करने के लिए तारीख तय करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग को भेजे एक पत्र में राष्टपति अल्वी ने कहा है कि उसे (आयोग को) आम चुनाव कराने के लिए नेशनल असेंबली भंग होने के दिन से 90 दिन के भीतर की एक तारीख तय करनी है।

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पत्र में कहा गया है, ‘‘संविधान के जनादेश के तहत आम चुनाव की तारीख मुकर्रर करने के लिए निर्वाचन अधिनियम, 2017 की धारा 57(1) के तहत आयोग से विचार विमर्श की आवश्यकता होती है।’’ राष्ट्रपति का पत्र चुनाव आयोग की उस घोषणा के एक दिन बाद आया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो वह देश में आम चुनाव कराएगा। आयोग के प्रवक्ता ने कहा था, ‘‘चुनाव आयोग संविधान और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। बैठक में आम चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी।

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