छात्रों से एटेंडेंस और अंकों के बदले रिश्वत मांगता था प्रोफेसर, HC ने बर्खास्तगी रखी बरकरार

By अभिनय आकाश | Sep 17, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे छात्रों से उपस्थिति और अच्छे अंकों के बदले रिश्वत के रूप में नकदी, मोबाइल फोन और हीरे की बालियाँ माँगने के आरोप में निलंबित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को इस संबंध में एक आदेश पारित करके इस निर्णय को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस कदाचार को गंभीर बताया और कहा कि इसने शैक्षणिक अखंडता की नींव को ही कमजोर कर दिया है। विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में रीडर (बिना कुर्सी वाला प्रोफेसर) था, ने इस संबंध में 2012 के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र की खिंचाई की

संकाय सदस्य ने लगाया षड्यंत्र का आरोप

बर्खास्त प्रोफेसर ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि ये झूठे हैं और उन्हें पद से हटाने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ छात्रों द्वारा प्रस्तुत ऑडियो रिकॉर्डिंग को संपादित किया गया था, और उन हिस्सों को जानबूझकर हटा दिया गया था जो छात्रों के खिलाफ काम कर सकते थे।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 500 पालना घर शुरू करेगी : मुख्यमंत्री गुप्ता

विश्वविद्यालय समिति ने उन्हें दोषी पाया

इसके जवाब में, कॉलेज और विश्वविद्यालय ने एक जाँच समिति और उसके बाद एक अपील समिति का गठन किया। दोनों समितियों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद उन्हें कदाचार का दोषी पाया। हालांकि, आरोपों को बरकरार रखते हुए अपील समिति ने दंड को बर्खास्तगी से घटाकर सेवा समाप्ति कर दिया, ताकि वह अभी भी अपने सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकें।

प्रमुख खबरें

Horoscope 06 December 2025 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई