आतंकवादियों को पनाह देने वालों की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी: जम्मू-कश्मीर पुलिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2022

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को पनाह देने वाले लोगों की संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क कर लिया जाएगा। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल की गईं कुछ अचल संपत्तियों को यूएलपी (यूएपीए) अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के तहत कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसे भी पढ़ें: दो साल बाद ठीक होंगे भारत और चीन के बीच संबंध? दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री, जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात

पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कानून के तहत संपत्तियों को कुर्क भी किया जाएगा। पुलिस ने कहा, “आतंकवादियों/आतंकवादियों के सहयोगियों को आश्रय या पनाह न दें। कानून के तहत संपत्ति कुर्क कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख खबरें

ओवैसी का तीखा वार: बाबरी विध्वंस ने मस्जिद नहीं, संविधान को किया था कमज़ोर, 6 दिसंबर काला दिन

गर्म मोजे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं या सिर्फ भ्रम? फिजीशियन ने खोला राज, जानें सच्चाई

कश्मीरी कहवा, मछली और साग, राष्ट्रपति भवन में पुतिन की डिनर पार्टी में क्या-क्या खाना परोसा गया?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे वीर सावरकर इम्पैक्ट अवार्ड्स का उद्घाटन, एलजी मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि